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Breaking News: एफसीआरए संशोधन विधेयक पर मचा घमासान: मिजोरम के मुख्यमंत्री और ईसाई संगठनों ने की वापस लेने की मांग, सरकार ने दी सफाई
🕒 4 weeks ago

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीव्र बहस छिड़ गई है। केंद्र सरकार जहां इस विधेयक को "बेहतर प्रशासन और स्पष्ट नियम" बनाने वाला बता रही है, वहीं विपक्षी दल, पूर्वोत्तर के राज्य और धार्मिक संगठन इसके कई प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति जता रहे हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और विभिन्न ईसाई निकायों ने गृह मंत्री अमित शाह से सोशल मीडिया के माध्यम से सिंक्रोनाइज्ड अपील करते हुए इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इन संगठनों का आरोप है कि प्रस्तावित संशोधन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और धार्मिक संस्थाओं के कामकाज को बाधित करेंगे तथा उनके विदेशी अनुदान प्राप्त करने के रास्ते में अनावश्यक बाधाएं खड़ी करेंगे। विवाद के केंद्र में विधेयक के वे प्रावधान हैं जिनके तहत विदेशी चंदे के उपयोग पर कड़ी निगरानी, प्रशासनिक खर्च की सीमा तय करना और पंजीकरण के नवीनीकरण की सख्त शर्तें शामिल हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच की मांग उठाते हुए कहा है कि यह विधेयक संघीय ढांचे और अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ है। द टेलीग्राफ और द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार, ईसाई संगठनों को डर है कि नए नियमों से शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और सामाजिक कल्याण की गतिविधियों के लिए आने वाली विदेशी सहायता प्रभावित होगी। वहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सरकार इस विधेयक पर धीमी गति से आगे बढ़ रही है ताकि द्रमुक और राकांपा (शरद पवार गुट) जैसे सहयोगी दलों को परिसीमन जैसे मुद्दों पर साधा जा सके। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस विधेयक की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिका के एक सांसद द्वारा चिंता जताए जाने के बाद भारतीय राजदूत को आधिकारिक तौर पर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण (फैक्ट-चेक) जारी करना पड़ा। सरकार का पक्ष रखते हुए राजदूत ने जोर देकर कहा कि एफसीआरए संशोधन का उद्देश्य किसी विशेष समुदाय या संगठन को निशाना बनाना नहीं, बल्कि विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना और पारदर्शिता लाना है। सरकार का तर्क है कि पूर्व में कई एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे का उपयोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, धर्मांतरण या प्रशासनिक खर्चों की आड़ में निजी हितों के लिए किया जाता रहा है, जिस पर लगाम लगाना आवश्यक है। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि मौजूदा कानून ही पर्याप्त सख्त हैं और नए संशोधन नौकरशाही को अत्यधिक अधिकार देकर नागरिक समाज की स्वायत्तता का हनन करेंगे। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशनरी संस्थाओं का बड़ा योगदान है, इस विधेयक को लेकर आशंकाएं अधिक गहरी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार के सामने चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के साथ-साथ सामाजिक कल्याण में लगी संस्थाओं के हितों का संतुलन बनाए रखने की है। निष्कर्षतः, एफसीआरए संशोधन विधेयक एक जटिल मुद्दा बनकर उभरा है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता और नागरिक समाज की स्वतंत्रता के बीच टकराव स्पष्ट दिख रहा है। सरकार को अपने "मिथबस्टर" अभियान के बावजूद, पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों, धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों और विपक्षी दलों की चिंताओं को गंभीरता से संबोधित करना होगा। संसद में इस पर व्यापक चर्चा और संभवतः जेपीसी को भेजने जैसे कदम उठाकर ही सरकार आम सहमति बनाने और विधेयक की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में सफल हो सकती है।

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✍️ By Pradeep Yadav | 10 Aug 2026