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Breaking News: मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को दी गई अनुकंपा नियुक्तियां कीं रद्द, फैसले से खुलेगा विवादों का नया दौर
🕒 58 minutes ago

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ित परिवारों को तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई अनुकंपा नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की नियुक्तियां नियमों के विपरीत हैं और इससे भविष्य में समान मामलों में बाढ़ सी आ सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान केवल असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जा सकता है, न कि सामूहिक त्रासदी के मामलों में। इस फैसले से राज्य सरकार की नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रभावित परिवारों में निराशा की लहर दौड़ गई है। करूर में हुई भीषण भगदड़ की घटना में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। इस आदेश को कई याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें दलील दी गई थी कि यह निर्णय मनमाना है और लोक सेवा भर्ती नियमों का उल्लंघन करता है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि सरकार ने बिना किसी स्पष्ट नीति या मानदंड के ये नियुक्तियां कीं, जो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं हैं। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि ऐसे मामलों में अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है तो भविष्य में हर बड़ी दुर्घटना के बाद इसी तरह की मांग उठेगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है। तमिलनाडु सरकार ने इस फैसले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। वहीं, प्रभावित परिवारों के वकीलों ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। उनका तर्क है कि पीड़ित परिवारों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अनुकंपा नियुक्ति मानवीय आधार पर उचित थी। इस बीच, विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने अदालत में मामले की पैरवी ठीक से नहीं की, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। इस फैसले का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, जहां इसी तरह की अनुकंपा नियुक्तियां दी गई हैं। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति के दायरे को स्पष्ट करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा। अब सरकारों को ऐसी त्रासदियों के बाद राहत देने के लिए वैकल्पिक उपाय तलाशने होंगे, जैसे आर्थिक मुआवजा, पेंशन योजना या कौशल विकास प्रशिक्षण। न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी सुझाव दिया कि सरकार को एक समान नीति बनानी चाहिए, ताकि भविष्य में भ्रम की स्थिति न बने। अंत में, मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला कानून के शासन और प्रशासनिक अनुशासन की जीत माना जा रहा है, लेकिन इसके मानवीय पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीड़ित परिवारों के लिए यह दोहरा आघात है – पहले अपनों को खोया, अब आजीविका का सहारा भी छिन गया। सरकार और न्यायपालिका को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा, जो कानूनसम्मत होने के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं का भी ख्याल रखे। इस फैसले ने अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा पर नई बहस छेड़ दी है, जिसका असर आने वाले समय में नीति निर्माण पर अवश्य पड़ेगा।

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✍️ By Pradeep Yadav | 27 Jul 2026