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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने घर की रखवाली को राष्ट्रनिर्माण कहा, घरेलू कामकाज की कीमत तय की 30 हज़ार रुपये महिना
🕒 1 hour ago

राष्ट्रीय अदालत के एक ऐतिहासिक फैसले ने घर की देखभाल करने वाले महिलाओं को सीधे तौर पर राष्ट्रनिर्माता का दर्जा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मामले में यह स्पष्ट किया कि गृहिणियां केवल घर की देखभाल नहीं करतीं, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक विकास की अभिन्न हिस्सा हैं। इस निर्णय में अदालत ने 2023 में जारी एक सरकारी पुस्तिका का हवाला देते हुए बताया कि गृहिणियों के योगदान को आर्थिक रूप से मान्यता देना आवश्यक है। यह वही पुस्तिका थी जिसे सातवें मुख्य न्यायाधीश चेर्नल जस्टिस सूर्यकांत ने "बहुत अधिक" कहा था, लेकिन अब अदालत ने उसी को मान्य करके घरेलू कार्यों को शराहत के साथ आर्थिक मूल्य दिया। केस में एक महिला की मृत्यु का मुआवजा तय किया गया, जहाँ ट्रैफ़िक दुर्घटना में मृतक की पत्नी का जीवनकाल पूरा होने तक घरेलू समर्थन नहीं मिल सका। अदालत ने मृतक की पत्नी को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में मासिक 30,000 रुपये का "नोटिशनल" आय निर्धारित की, जो कि घर के कामों के आर्थिक मूल्य के रूप में माना गया। इस राशि को बसैविक लाभ नहीं, बल्कि गृहिणी के निरंतर किए गए काम की बाजार कीमत के रूप में तय किया गया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया कि घरेलू काम की कोई व्यापारिक औचित्य नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना की नींव है, जिस पर देश की प्रगति निर्भर करती है। अदालत ने यह भी कहा कि गृहिणी का योगदान केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। घर की साफ़-सफ़ाई, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, और अन्य कई ज़िम्मेदारियों को अकेले ही वह निभाती है, जिससे कार्यस्थल में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं की उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रकार का कार्य न तो सीमित समय में हो पाता है और न ही इसे बाजार की दर से मापा जा सकता है; फिर भी अदालत ने इसे स्पष्ट रूप से मौद्रिक मान्यता दे दी। इस फैसले ने कई विधिक विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संतुष्ट किया, क्योंकि अब गृहिणियों को न्यायालय के आदेश के तहत उनके योगदान के लिए उचित मुआवजा मिलने की सम्भावना है। अंत में कहा जा सकता है कि यह निर्णय न सिर्फ न्यायपालिका की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि घर की देखभाल को भी राष्ट्रनिर्माण माना जाता है, और इसके लिये उचित आर्थिक मान्यता दी जानी चाहिए। भविष्य में इस दिशा में और भी कई सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे घर की रखवाली करने वाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर सम्मान प्राप्त हो सके।

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✍️ By Pradeep Yadav | 11 Jun 2026