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Breaking News: अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प के $100,000 H‑1B वीजा शुल्क को घोषित किया अवैध
🕒 1 hour ago

संयुक्त राज्य अमेरिका में हालिया एक अदालत के फैसले ने तकनीकी कामगारों के लिए लागू किए जा रहे ट्रम्प प्रशासन के $100,000 H‑1B वीजा शुल्क को पूरी तरह से रद्द कर दिया। न्यूयॉर्क में स्थित फेडरल जिला न्यायालय के जज डॉन ए. लायावर्शी ने इस अत्यधिक शुल्क को "अवैध" और "संविधान के विरुद्ध" घोषित किया, जिससे कई विदेशी विशेषज्ञ और अमेरिकी कंपनियां राहत की साँस ले रही हैं। इस निर्णय ने न सिर्फ वीजा प्रणाली की पारदर्शिता को बचाया, बल्कि अमेरिकी तकनीकी उद्योग में गंभीर श्रम संकट को भी मंद किया। जज लायावर्शी ने यह निर्णय कई मौखिक तर्कों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद दिया। उन्होंने पाया कि शर्तों के तहत लागू किए गए $100,000 का शुल्क, जो मूलतः अमेरिकी सिटी के प्रशासन द्वारा लगाया गया था, वाकई में अप्रत्यक्ष कर की तरह व्यवहार करता था और यह भारतीय, चीनी और अन्य गैर‑अमेरिकी मूल के तकनीकी पेशेवरों को अनुचित रूप से बोझिल बनाता था। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह का शुल्क न तो कानूनी आधार पर स्थापित था और न ही किसी आधिकारिक वैधानिक प्रक्रिया से गुजर कर लागू किया गया था। कई तकनीकी कंपनियों ने इस बात को उजागर किया कि यह शुल्क उनकी भर्ती प्रक्रिया को जटिल और महँगा बना रहा था, जिससे नवाचार और विकास की गति धीमी पड़ रही थी। इस फैसले के बाद, कई प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों ने तुरंत राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिना इस अभूतपूर्व शुल्क के वे अब अधिक विशेषज्ञों को आसानी से आकर्षित कर सकेंगे और मौजूदा अधीरता को दूर कर अपने प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा कर सकेंगे। साथ ही, इस निर्णय से अर्जित हुए संभावित $10 अरब से अधिक का राजस्व खोने की संभावना को लेकर भी उद्योग में मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखी जा रही हैं। हालांकि, कई श्रमिक अधिकार संगठनों ने इस फैसले की सराहना की, यह मानते हुए कि यह कदम विदेशी श्रमिकों की समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी दिनों में इस मुद्दे पर पुनरावृत्ति या नई कानूनी चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि ट्रम्प के समर्थकों ने इस निर्णय को राजनीतिक प्रेरणा वाला बताया है। हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट है कि अमेरिकी आप्रवासन नीतियों में इस प्रकार की अत्यधिक शुल्क व्यवस्था का अंत हो चुका है, और भविष्य में हर साल के H‑1B वीजा आवेदकों को केवल निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही शुल्क देना होगा। इस कदम ने अनिश्चितता भरे आप्रवासन माहौल को कुछ हद तक स्थिर किया है और अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत दिया है। निष्कर्षतः, जज लायावर्शी का यह फैसला न केवल एक न्यायिक पहलू को उजागर करता है, बल्कि अमेरिकी श्रम बाजार में विदेशी प्रतिभा के योगदान को भी सुदृढ़ करता है। बिना किसी बेमेल शुल्क के, तकनीकी कंपनियां अपनी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती हैं और समानता के सिद्धांतों के तहत विश्व भर से सक्षम पेशेवरों को आकर्षित कर सकेंगी। यह निर्णय भविष्य में आप्रवासन नीतियों को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक मॉडल बन सकता है।

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✍️ By Pradeep Yadav | 08 Jun 2026