राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 220 केवी हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे बनाए जा रहे पंपिंग स्टेशन के निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रसारण निगम से इस मामले में छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है