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राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 220 केवी हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे बनाए जा रहे पंपिंग स्टेशन के निर्माण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रसारण निगम से इस मामले में छह सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है

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Kotputli News प्रकाशित: 01 Oct 2026, 05:30 AM
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राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब
राजस्थान हाईकोर्ट ने 220 केवी हाईटेंशन लाइन के नीचे पंपिंग स्टेशन निर्माण पर आरवीपीएनएल से मांगा जवाब फोटो आभार: Amar Ujala Rajasthan Regional Wire
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सार्वजनिक सुरक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे के नियमों से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में एक लाइव हाईटेंशन बिजली नेटवर्क के ठीक नीचे पंपिंग स्टेशन के विवादास्पद निर्माण को लेकर औपचारिक कार्यवाही शुरू कर दी है। यह न्यायिक हस्तक्षेप अदालत में दायर की गई एक जनहित याचिका के परिणामस्वरूप सामने आया है, जिसमें प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के बेहद करीब इस तरह की भारी सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के निष्पादन से जुड़े गंभीर सुरक्षा खतरों, नियामक उल्लंघनों और प्रशासनिक चूकों को उजागर किया गया है।

इस न्यायिक जांच की पृष्ठभूमि शहरी योजना की उन कमियों से जुड़ी है, जहां अक्सर नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बिना किसी पूर्व सुरक्षा मंजूरी या अनिवार्य बफर जोन के नियमों का पालन किए शुरू कर दी जाती हैं। हाईटेंशन बिजली ग्रिडों, विशेष रूप से उच्च वोल्टेज वाले बिजली नेटवर्क को संभावित विद्युत खतरों, आकस्मिक दुर्घटनाओं और बुनियादी ढांचे की विफलता से बचाने के लिए कड़ाई से निर्धारित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्थानिक बफर की आवश्यकता होती है। ऐसे निर्धारित खतरनाक क्षेत्रों के भीतर जल पंपिंग स्टेशन जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सुविधाओं का निर्माण करना स्थापित सुरक्षा कोड और वैधानिक बिजली नियमों का सीधा उल्लंघन है।

चल रही कानूनी जांच के केंद्र में महत्वपूर्ण तकनीकी और ढांचागत पैरामीटर हैं, जिनमें सबसे प्रमुख निर्माण स्थल के ठीक ऊपर गुजर रही 220 केवी हाईटेंशन लाइन की सक्रिय उपस्थिति है। पंपिंग स्टेशन के संचालन के लिए भारी मशीनरी की आवाजाही, गहरी खुदाई के कार्यों और निरंतर मानवीय तैनाती से व्यावसायिक और सार्वजनिक खतरे की अत्यधिक आशंका बनी रहती है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे कानूनी सलाहकारों ने पीठ के समक्ष विस्तृत तकनीकी आपत्तियां रखी हैं, जिसमें स्थान पर किसी भी विद्युत दोष या ट्रांसमिशन विफलता की स्थिति में भारी वित्तीय और मानवीय जोखिमों पर जोर दिया गया है।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, स्थानीय शासन के पैरोकारों, चिंतित नागरिकों और नागरिक योजना विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों ने नगरपालिका निकायों और बिजली ट्रांसमिशन एजेंसियों के बीच अंतर-विभागीय समन्वय की कमी को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं। जनहित याचिका में उन नागरिक अधिकारियों से कड़ी जवाबदेही की मांग की गई है जिन्होंने ओवरहेड ट्रांसमिशन तारों से उत्पन्न होने वाले गंभीर खतरों पर विचार किए बिना परियोजना स्थल को मंजूरी दी, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और वैधानिक अनुपालन पर प्रशासनिक प्राथमिकताएं हावी हो गईं।

इस न्यायिक मामले के प्रभाव पूरे जयपुर क्षेत्र और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे पड़ोसी प्रशासनिक जिलों तक व्यापक रूप से महसूस किए जा रहे हैं, जहां बुनियादी ढांचे के विस्तार की परियोजनाओं की पर्यावरणीय और सुरक्षा अनुपालन के लिए अक्सर जांच की जाती है। स्थानीय निवासी और क्षेत्रीय समुदाय इन कानूनी गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कोई भी सख्त न्यायिक मिसाल इस बात को सीधे प्रभावित करेगी कि कैसे नगर निगम और उपयोगिता निगम भविष्य में भारी विद्युत प्रतिष्ठानों के पास नागरिक बुनियादी ढांचे का डिजाइन, अनुमोदन और निष्पादन करते हैं।

याचिका में उठाए गए संवैधानिक और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए, न्यायपालिका ने प्रशासन को औपचारिक रूप से कड़े निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने स्पष्ट रूप से प्रसारण निगम, विशेष रूप से राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरवीपीएनएल) को आदेश दिया है कि वह निर्धारित समयावधि के भीतर चल रहे निर्माण के सभी तकनीकी, कानूनी और सुरक्षा पहलुओं को संबोधित करते हुए एक व्यापक और आधिकारिक जवाब प्रस्तुत करे।

जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ रही है, सभी की निगाहें आगामी प्रशासनिक प्रस्तुतियों और उसके बाद के न्यायिक आदेशों पर टिकी हुई हैं। अदालत ने उत्तरदाताओं को अपने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का सख्त समय दिया है, जिससे एक गहन कानूनी समीक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ है जो संभावित रूप से खतरनाक निर्माण पर रोक लगा सकता है या जनहित की रक्षा के लिए कठोर संरचनात्मक और भौगोलिक स्थानांतरण को अनिवार्य बना सकता है।

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