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Breaking News: सुप्रीम कोर्ट ने माँ की पीड़ा को देखा, 20 सप्ताह से आगे यौन हमला के पीड़ितों को गर्भपात की अनुमति देने का आदेश
🕒 1 hour ago

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार से अपील की कि वह यौन हिंसा के शिकार महिलाओं के लिए गर्भधारण के 20 सप्ताह के सीमा को हटाकर लंबी अवधि के गर्भपात की अनुमति दे। कोर्ट ने इस मुद्दे को "कल्पना कीजिए, इस माँ को झेलना पड़ता है दर्द, अपमान और सामाजिक बंधन" कहकर उजागर किया, जिससे समाज में गर्भपात से जुड़े कड़े नियमन की आलोचना और पुनरावलोकन की मांग तेज़ हो गई। यह फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण का समर्थन करता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने और संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीशों ने बताया कि जब कोई महिला बलात्कार, दहेज या अन्य शोषण के कारण गर्भवती होती है, तो 20 सप्ताह की सीमा उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल सकती है। कई मामलों में डॉक्टरों को पाथोलॉजिकल स्थितियों और भ्रूण की विकासशीलताओं के आधार पर गर्भपात न करने की बाध्यता का सामना करना पड़ता है, जिससे माँ को अनावश्यक दर्द और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस कारण कोर्ट ने माँ की स्वीकृति और उसकी शारीरिक क्षमताओं को प्राथमिकता देते हुए विधिवत परिवर्तन की मांग की। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि वह गर्भपात अधिनियम में संशोधन करके यौन अतिचार के शिकार महिलाओं को बिना किसी अड़चन के गर्भपात की अनुमति दे। न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इस संशोधन में स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला अधिकार संगठनों के साथ मिलकर एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही, अदालत ने कहा कि अस्पतालों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे मातृ रोग या गर्भ के संभावित जटिलताओं के आधार पर गर्भपात से इनकार करें, क्योंकि यह माँ की आत्मनिर्णय अधिकार को क्षति पहुंचाता है। इस निर्णय की ओर विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कई महिला अधिकार समूहों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि यह महिलाओं को उनके शरीर पर नियंत्रण का अधिकार दिलाएगा। वहीं कुछ चिकित्सीय संस्थानों ने संभावित जोखिमों का उल्लेख किया, यह जताते हुए कि गर्भपात की ऊँची सीमा पर अधिक जटिल मेडिकल प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जटिलता के कारण गर्भपात का अधिकार रद्द नहीं किया जा सकता; बल्कि, स्वास्थ्य सुविधाओं को इस दिशा में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। अंत में, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न केवल भारतीय कानूनी प्रणाली में, बल्कि सामाजिक संरचना में भी एक बड़ा बदलाव लाता है। यह माँ की स्वायत्तता को मान्यता देता है और उन महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वास्थ्यपूर्ण विकल्प प्रदान करता है जो यौन हिंसा के शिकार बनी हैं। आगे चलकर इस निर्देश के कारण राष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात कानून में व्यापक संशोधन की संभावना बढ़ेगी, जो अधिक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और मानवीय चिकित्सा देखभाल का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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✍️ By Pradeep Yadav | 30 Apr 2026