गौहाटी उच्च न्यायालय ने संघीय कांग्रेस नेता पवन खेरा के प्रत्याशा जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया। खेरा पर असम के मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दायर FIR में आरोप है कि उन्होंने उनके खिलाफ आपराधिक कृत्य किया है। अदालत ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द‑से‑जल्द न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है और इसलिए प्रत्याशा जमानत नहीं दी जा रही। इस निर्णय पर खेरा के पक्षकारों ने अगली सुनवाई के लिए अपील करने का इरादा जताया है।