सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जजों के घेराव को 'असाधारण स्थिति' कहा और पूछा कि एजेंसी डीढ़ (ईडी) कैसे कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री का एंटी-ड्रग रैड में प्रवेश करना केंद्र और राज्य के बीच का मुद्दा नहीं है। कोर्ट ने महत्मा बनर्जी और मतदान दल के बीच चल रहे विवाद को भी उजागर किया, यह कहते हुए कि सत्ता अधिकारी चुनावी पैनेल में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने I‑PAC की तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की निंदा की और लोकतंत्र को खतरा बतलाया। कई प्रमुख अखबारों ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, जिसमें न्यायालय के कई आदेश और टिप्पणियां शामिल हैं।