सुप्रीम कोर्ट ने मांता बनर्जी पर आई‑पीएसी जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिकवरी (ED) दल के ऑपरेशन में बाधा डालने और लोकतंत्र को खतरे में डालने के आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को कोई भी जोखिम में नहीं डालना चाहिए और सीएम द्वारा जांच टीम को रोकना न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। कोर्ट ने रिचर्ड बिस्कोफिया को आदेश दिया कि वह इस मामले की पूरी जाँच तेज़ी से आगे बढ़ाए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी सज़ा दी जाए। मांता बनर्जी ने इस निर्णय के खिलाफ अपील दर्ज करने के इरादे की बात कही।