सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सेवा‑इन्हांसमेंट रिव्यू (SIR) मामलों के संबंध में अपील त्रैब्यूनल को आदेश दिया है कि वह ऐसे आवेदक को, जो यह दावा करता है कि उसका मामला बहुत पुराना है, तुरंत सुनवाई प्रदान करे। इसके अलावा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि SIR मामलों के लिये एक विशेष बेंच बनाना आवश्यक है, ताकि इन मामलों की तेज़ और उचित सुनवाई हो सके। कोर्ट ने त्रैब्यूनल की कार्यविधि पर भी रिपोर्ट माँगी है, जिससे यह पहचाना जा सके कि इन संस्थाओं की कार्यक्षमता में कौन‑कौन सी कमियाँ हैं। यह कदम SIR प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।